रामपुर, जून 2 -- रामपुर। शहर के चर्चित अधिवक्ता फारूख खां की हत्या के मुख्यारोपी जिला पंचायत के बाबू असगर अली की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। मालूम हो कि फरवरी माह में जिला पंचायत में दिन दहाड़े अधिवक्ता फारूख खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वकीलों ने धरना-प्रदर्शन किया था, हाईवे पर चक्का जाम किया था। शहर के चर्चित प्रकरण में मृतक अधिवक्ता की पत्नी एवं जिपं कर्मी गौसिया निशि की ओर से दर्ज जिला पंचायत के बाबू असगर अली और अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी बाबू को गिरफ्तार कर 13 फरवरी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए वादिनी मुकदमा सहित 50 लोगों को गवाह बनाते हुए आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले में मुख्यारोपी बाबू असगर अली ने डिफेंस कौंसिल के ज...