रांची, अगस्त 19 -- रांची, संवाददाता। वकीलों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने बुधवार को मुनि सुधा सागर महाराज के खिलाफ मानहानि के आरोप में संज्ञान लिया है। अदालत ने बीएनएस की धारा 356 (2) के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है। इस पर अगली सुनवाई 9 सितंबर की निर्धारित की। शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रखर हरित ने आरोप लगाया था कि 31 अक्तूबर 2024 को मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजन में सुधा सागर ने वकीलों के संबंध में टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने वकीलों को विवाद पैदा करने वाला, विभाजन कराने वाला और सत्य-असत्य की परवाह किए बिना अपने मुवक्किल के पक्ष में मुकदमा लड़ने वाला बताया था।अदालत ने शिकायतकर्ता के शपथ बयान, जांच गवाह के बयान और पेन ड्राइव में उपलब्ध कथित ऑडियो-वीडियो सामग्री पर विचार किया। अदा...