गोंडा, अगस्त 20 -- गोण्डा, विधि संवाददाता। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों और जिलाधिकारियों को जारी उस पत्र को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है, जिसमें क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले बार एसोसिएशनों अथवा अधिवक्ता संघों द्वारा की जा रही अथवा प्रस्तावित किसी भी प्रकार की हड़ताल की सूचना तत्काल बार काउंसिल कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी ने कड़ा विरोध जताया है। कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं का लोकतांत्रिक मंच है और अपने वैधानिक एवं पेशागत हितों को लेकर सामूहिक निर्णय लेना उसका अधिकार है। बार काउंसिल के सचिव की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में संबंधित बार एसोस...