नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- यह भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ा पलूशन, 5 केंद्रों पर AQI 300 पार; कृत्रिम बारिश पर क्या तैयारी? यह भी पढ़ें- सरकार सोती रही तो... ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर क्या बोली AAP? दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को वकीलों के हक में एक बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि एनडीएमसी अधिनियम के तहत किसी वकील के ऑफिस को कॉमर्शियल गतिविधि के तौर पर नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एक अधिवक्ता के खिलाफ 22 साल पुरानी आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आवासीय बेसमेंट से वकील का ऑफिस चलाना परिसर का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता है। इसे लैंड यूज यानी जमीन के इस्तेमाल में बदलाव भी नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि किसी भी वकील का दफ्तर खोलना कोई कॉमर्शियल गतिविधि नहीं है। कानूनी पेशा व्यक्तिग...