नई दिल्ली, मार्च 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाने के बारे में निर्देश दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ से कहा कि मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में राष्ट्रगीत नहीं गाने पर किसी भी तरह की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। पीठ ने याचिका को अपरिपक्व बताया। जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ता मुहम्मद सईद नूरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से‌ कहा कि हमें लगता है कि आपको भेदभाव का कुछ अस्पष्ट डर है, जिसका इस सर्कुलर से कोई सीधा संबंध...