चम्पावत, फरवरी 26 -- लोहाघाट नगर की नजूल भूमि की खरीद और बिक्री नहीं हो सकेगी। शासन ने नजूल भूमि के रूप में दर्ज करने और नजूल नीति के अनुरूप प्रबंधन करने की स्वीकृति दी है। लोहाघाट नगर 166 एकड़ नजूल भूमि की खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी। स्टाम्प पेपर पर लेनदेन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट की एसडीएम नीतू डांगर ने बताया कि शासन ने पूरी भूमि को नजूल भूमि के रूप में दर्ज करने और इसका प्रबंधन नजूल नीति के अनुरूप करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि जबकि जमीन फ्री होल्ड नहीं हो जाती, तब तक भूमि पर काबिज कोई व्यक्ति जमीन को हस्तांतरित, खरीद या बिक्री नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि लोहाघाट नगर क्षेत्र की सरकारी नजूल भूमि को स्टांप पेपर के जरिए अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने की सूचना मिल रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों क...