नई दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली में रोहिणी कोर्ट की बार एसोसिएशन (RCBA) ने वकीलों के नाम पर दलालों द्वारा लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। बार एसोसिएशन ने वकीलों के क्लर्कों के लिए अपने पास अधिकृत पहचान पत्र (ID) रखना अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में जारी नोटिस में 15 अगस्त तक ऐसे आईडी कार्ड लेने और बिना अधिकृत आईडी के अधिवक्ता क्लर्क के रूप में काम करते पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस बारे में 14 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है, 'बार के कई सम्मानित सदस्यों, आम जनता और वादियों द्वारा RCBA की कार्यकारी समिति को कई बार शिकायतें मिली हैं कि कई दलाल खुद को आधिकारिक वकील या वकीलों के क्लर्क के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये लोग झ...