गढ़वा, नवम्बर 8 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश के निर्देश पर विभिन्न थानों से एमवी एक्ट का उलंघन करते जब्त वाहन चालकों के बीच रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ हिट एंड रन और गुड सेमिरिथन योजना के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर सड़क सुरक्षा टीम के प्रबंधक संजय बैठा ने कहा कि वाहन को गति सीमा के अंदर ही चलाना चाहिए। जरूरत पढ़ने पर वाहन को रोकने और नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है। नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत दंड स्वरूप चालान भरना पड़ सकता है। सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हज़ार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों व सड़क सुरक्षा नि...