फरीदाबाद, मार्च 5 -- पलवल। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि जिन लाइसेंसों पर तीन हथियार दर्ज हैं, वे नियमानुसार तीसरे हथियार को हटवाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। उन्होंने बताया कि सामान्य शस्त्र लाइसेंस पर केवल दो हथियार रखने की अनुमति होती है। इसलिए जिन लाइसेंस धारकों के पास तीन हथियार दर्ज हैं, उन्हें रिकॉर्ड संशोधित कराना जरूरी है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते प्रक्रिया पूरी करने से भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा। यह निर्देश शूटर लाइसेंस धारकों पर लागू नहीं होगा। समाधान शिविर में सुनीं जन शिकायतें पलवल। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि अधिकारी नागरिकों की शिकायतों का गंभीरता से ...
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