लखनऊ, मार्च 23 -- कैबिनेट लखनऊ, विशेष संवाददाताराज्य सरकार ने उप्र लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की आयु सीमा में फिर दो वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय किया है। कैबिनेट ने उप्र लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथासंसोधित) की धारा-3(8) के स्थान पर धारा-3 की उपधारा (8) (क) को प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इसके तहत लोकसेवा अधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अधिकतम आयुसीमा को 65 वर्ष से बढ़ा कर 67 वर्ष किए जाने तथा सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार पूर्व में अधिकतम आयुसीमा यही थी, जिसे घटा दिया गया था। एक बार फिर आयुसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है।----पुलिस को मिलेंगे 23 नए वाहनकैबिनेट ने सुरक्षा विभाग के 23 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान ...