अंबेडकर नगर, अगस्त 1 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। कूटरचना कर लाखों रुपए का टेंडर भरके लोक निर्माण विभाग को गुमराह करने वाले दबंग ठेकेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी के अपराध में पुर्नविवेचना करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को दिया है। विवेचक ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय भेजने के साथ धोखाधड़ी के अपराध से क्लीनचिट दे दिया था। मामला वर्ष भर पूर्व प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग अम्बेडकरनगर का है। सीजेएम की अदालत में दिए गए प्रोटेस्ट प्रार्थना में टांडा कोतवाली क्षेत्र के परसाएं डिवहारे निवासी हरेकृष्ण त्रिपाठी पुत्र इन्द्रदेव त्रिपाठी ने कहा कि वह ठेकेदारी करता है। वर्ष-2022 में सड़क निर्माण के लिए डाली गई निविदा में विपक्षी अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंक...