बांदा, मार्च 7 -- बांदा। संवाददाता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश अल्पना करेंगी। इसमें बैंक वसूली, किराएदारी, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबंधित वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लंहित मूलवादों निस्तारण को विशेष लोक अदालत 11, 12 व 13 मार्च को होगी। इसमें लघु आपराधिक, विद्युत संबंधी व धारा-138 के वादों का निस्तारण होगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.