बदायूं, जनवरी 17 -- बदायूं, विधि संवाददाता। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली, सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने विद्युत निगम से जुडे एक हादसे के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बिजली की बिजली की लाइन के संपर्क में आने से हुई शारीरिक अक्षमता को गंभीर मानते हुए विभाग को पीड़ित के पक्ष में चार लाख 60 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित राशि 30 दिनों के भीतर अदा की जाए, ताकि पीड़ित को समय पर राहत मिल सके। बरेली के थाना व कस्बा भमोरा निवासी अर्जुन सिंह ने स्थाई लोक अदालत में वाद दायर कर विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वाद में बताया गया कि 23 मई 2013 को वह ट्रक लेकर दातागंज कस्बे में एक खाद की दुकान पर खाद उतारने के बाद ट्रक में बैठकर वापस लौट रहा था। शाम करीब 5.10 बज...