रांची, दिसम्बर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़े मामले की बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए 15 दिनों का समय देने का आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इतना समय देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए कुछ दिन समय लगेगा। अदालत से कम के कम 15 दिनों का समय देने की मांग की गयी। सूचना आयुक्तों के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में काम किया जा रहा है। अदालत से 15 दिनों के बाद ही इस मामले की सुनवाई निर्धारित करने का...