नई दिल्ली, मार्च 31 -- केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केरल लोकायुक्त एक्ट 1999 में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि कानून में किए गए ये बदलाव शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत, न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। इन टिप्पणियों के साथ, मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला और कोच्चि निवासी एन. प्रकाश द्वारा संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि जिन संशोधनों के तहत लोकायुक्त की घोषणा को सिफारिश में बदल दिया गया और मुख्यमंत्री के मामले में सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में राज्यपाल के स्थान पर राज्य विधानसभा को नियुक्त किया गया है, उनसे...