लॉ कोर्स संबंधी उम्र सीमा पर अपना रुख साफ करे बीसीआई
नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से पूछा कि क्या वह पांच साल के एकीकृत कानून के पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा हटाने को तैयार है। मार्च 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें पांच साल के एलएलबी कोर्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 22 साल और तीन साल के कोर्स के लिए 45 साल तय की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बीसीआई को निर्देश दिया कि वह उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना रुख कोर्ट को बताए। इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी क्योंकि बीसीआई ने इस मामले में निर्देश लेने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ऋषभ दुग्गल के वकील ने सवाल उठाया कि क्या द...
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