सहरसा, जून 6 -- सहरसा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने नाबालिग के साथ हुए प्रवेशन लैंगिक हमले संबंधी मामले में एक आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलवा ग्राम निवासी 22 वर्षीय आरोपी गोविंद साह को अदालत ने कहा है की अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । अदालत ने अपनी फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थ दंड की राशि पीड़िता को दिया जाएगा । इसके अलावे अदालत में घटना की गंभीरता को देखते हुए चार लाख की राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा देने का भी आदेश दिया है । बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 (2) में 20 वर्ष की सजा तथा धारा 341 ...