बहराइच, मई 30 -- बहराइच,संवाददाता। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संजीवनी लॉ कॉलेज में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉ. संदीप कुमार ने की। कहा कि पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला, अश्लील सामग्री और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और वन-स्टॉप सेंटर की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माता-पिता, शिक्षकों और समाज की साझा जिम्मेदारी है। यह भी पढ़ें- बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी: न्यायाधीश बच्चों को 'गुड टच-बैड टच' की स...