कानपुर, फरवरी 11 -- तंबाकू कारोबारी के बेटे की लेम्बॉर्गिनी कार से हुए हादसे में कोर्ट ने बचाव पक्ष की एक दलील को फिलहाल नहीं माना। ग्वालटोली पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि उनकी विवेचना में ड्राइवर मोहन का नाम नहीं आया जिसके बाद उसका सरेंडर नहीं लिया गया है। इस मामले में अभी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रविवार को कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लेम्बॉर्गिनी से वीआईपी रोड पर हादसा हो गया था। इसमें तौफीक घायल हो गया था। उसकी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कारोबारी के ड्राइवर मोहन ने हलफनामा दिया कि घटना के समय वो कार चला रहा था। उसे जानकारी हुई है कि कोई केस दर्ज हुआ है इसलिए वो सरेंडर करना चाहता है। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि मोहन वांछित नहीं है इसलिए उसका सरेंडर नहीं लिया गया। कोर्ट ने अब विस्तृत ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.