आगरा, जून 16 -- लूट, हत्या प्रयास समेत अन्य के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। पुलिस आरोपियों से घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और फरसे की बरामदगी करने में विफल रही। अदालत ने आरोपित महेश चंद और राजू गोला को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी श्याम बाबू निवासी हरीपर्वत ठेकेदारी का कार्य करता था। वादी ने अपने अंडर में कार्यरत आरोपितों आदि को एडवांस के रूप में हजारों रुपये दे रखे थे। काम पर नहीं आने पर वादी ने आरोपियों से एडवांस रुपये मांगे तो आरोपियों ने गोली मारने की धमकी दी। पुलिस से शिकायत करने पर बौखलाए आरोपियों ने 20 मई 2011 को वादी के घर में घुसकर मारपीट की। जान से मारने की नीयत से फायर किया। सिर में फरसे से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। विवेचक द्वारा मुकदमे में एफआर लगाने पर वादी ने आरोपियों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कि...
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