आगरा, मार्च 6 -- लूट के मामले में बरामद नोटों की सील खोलकर अदालत में पेश करना थानाध्यक्ष को भारी पड़ गया। अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष एत्मादपुर को 9 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। थाना एत्मादपुर में लूट और माल बरामदगी के आरोप में जितेंद्र सिंह एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2009 में मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना पुलिस ने आरोपियों से बरामद 2 लाख 90 हजार रुपये को सीलबंद कर रखा था। वादिया राजकुमारी ने बरामद नोटों को अवमुक्त कराने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर थाना एत्मादपुर पुलिस ने बरामद नोट अदालत में पेश किए। नोटों के बंडल की सील खुली होने पर अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने बरामद नोटों की रंगीन फोटोस्टेट कराकर उनकी फोटो कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत कर...
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