फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 30 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने लूट के मामले में एक दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। जबकि मारपीट के मामले में दो अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। मोहल्ला हरभगत निवासी रामनरायन मिश्रा के परिवाद पत्र के अनुसार 30 मार्च 2004 को अपनी पत्नी की दवाई लेकर बाजार से बाइक से घर आ रहा था। मोहल्ले की गली में घुसकर सुरेश बाबू पाठक के दरवाजे के सामने पहुंचा तो एक बाइक गली के मध्य खड़ी थी। कई बार हार्न बजाये। हार्न की आवाज सुनकर सचिन पाठक घर से निकल आये और हार्न बजाने का विरोध किया। इस पर कहा कि बाइक हटा लो। इतना कहते ही सचिन ने अपने भाई नितिन को आवाज लगा दी। सचिन, नितिन उस पर टूट पड़े। इससे वह गिर गया। सुरेश बाबू पाठक भी घर ...