सहारनपुर, मार्च 29 -- सहारनपुर। कोतवाली गंगोह क्षेत्र में हुई लूट के मामले में अदालत ने चार दोषियों को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी दोषी जुबैर, शहजाद, गुलफाम व नौशाद निवासी गंगोह को अदालत ने सजा सुनाई हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि सोनीपत निवासी जगदीश सिंह ने कोतवाली गंगोह में दर्ज कराए मामले में बताया था कि उसने अपने परिचित महताब निवासी गंगोह से भैंस खरीदने के लिए कहा था। 20 जुलाई 2015 की शाम महताब ने फोन पर बताया कि उसने भैंस खरीद ली है। इसके बाद वह पिकअप बुक कर भैंस लेने के लिए चला गया था। महताब बाइक पर दो युवकों के साथ चौसाना पहुंच गया। सुबह नौ बजे के करीब पीछे से एक सफेद इंडिका कार ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया था। आरोप लगाया था कि बदमाशों ने तमंच...