लूट के आरोपी को चार साल का कारावास
फिरोजाबाद, अप्रैल 3 -- फिरोजाबाद। 18 वर्ष पूर्व हुई लूट के मामले में दोषी आरोपी को न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मक्खनपुर थाना क्षेत्र में 2008 में लूट हुई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पीयूष मल्होत्रा निवासी खटरानो टोला, थाना कोतवाली जिला इटावा ने घटना को अंजाम दिया था। जांच के बाद विवेचक ने उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी नरेंद्र राठौर ने पक्ष रखा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर गुरुवार को न्यायाधीश पीयूष मल्होत्रा को दोषी पाया। न...
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