बुलंदशहर, जनवरी 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने वर्ष 2014 में डिबाई क्षेत्र में एक परिवार से लूट करने वाले बावरिया गिरोह के शातिर बदमाश सांवल उर्फ सुनील को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त सांवल उर्फ सुनील पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में डिबाई क्षेत्र के गांव बादौर में एक परिवार के साथ बावरिया गिरोह ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। डिबाई कोतवाली में 21 अक्तूबर 2014 को वादी जयप्रकाश ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में आरोपी सांवल उर्फ सुनील पुत्र बड्डा बावरिया निवासी कस्बा जोरा थाना जोरा(मुरैना,मध्य प्रदेश) एवं उसके गिरोह का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा जांच कर 31 दिसंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्...
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