हरदोई, मार्च 9 -- हरदोई, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुमलता की अदालत ने लूटपाट के साथ हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह के अनुसार वादी प्रभा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पति रंजीत की गौसगंज में सराफा की दुकान है। वह 28 जुलाई 2016 को शाम करीब 6:30 बजे दुकान बंद कर मोपेड से घर लौट रहे थे। उनके पास बैग में दुकान के जेवर रखे थे। रास्ते में जेपी इंटर कॉलेज के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका बैग लूट लिया और विरोध करने पर पेट के पास गोली मार दी। इससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में जिला उन्नाव के थाना बीघापुर के गांव अमीरखेड़ा निवासी राजेंद्र लोध, अंबेडकर नगर निवासी कन्हैया उर्फ करिया ...
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