पीलीभीत, मई 20 -- पीलीभीत। दो दशक पूर्व थाना माधोटांडा क्षेत्र मे दुकान से घर जा रहे एक व्यक्ति के साथ हुई लूटपाट में विवेचना के दौरान पकड़े गए सभी नौ आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप अभियोजन पक्ष अदालत में साबित न कर पाने पर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना माधोटांडा क्षेत्र के निवासी संतोष कुमार सात मई 2006 को दुकान से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उसके साथ लूटपाट करते हुए अंगूठी, घड़ी, चेन, मोबाइल व, मोटरसाइकिल छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना में अमित कुमार पांडेय, सुधीर उर्फ रिंकू, देवेंद्र कुमार उर्फ देवा, नन्हें लाल, राजेंद्र प्रसाद, फतेह सिंह, राम आसरे उर्फ पप्पू, सुरेंद्र सिंह, पप्पू उर्फ चेतराम को गैंग बनाकर लूटपाट करने का आरोप पाते हुए बाद विवेचना आरोप पत्र न्या...