पीलीभीत, मार्च 25 -- पीलीभीत। दुकान बंद कर कर्मचारियों के साथ घर लौट रहे व्यापारी की आँखों में मिर्च झोंक कर बैग लूटने की कोशिश के एक आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने 10 हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल की सजा सुनाई। पूरनपुर के मोहल्ला गणेशगंज निवासी पुनीत खंडेलवाल पुत्र मुकेश खंडेलवाल 23 जून 2007 की शाम सात बजे स्टेशन रोड स्थित अपनी किराना दुकान बंद कर कर्मचारी मिश्रीलाल व सचिन गुप्ता के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में चाकू व तमंचा लिए खड़े ब्रहम प्रकाश पुत्र बाबूराम व सोनू पुत्र ब्रहम प्रकाश निवासीगण नरायणपुर थाना खुटार हाल निवासी आसाम रोड पूरनपुर तथा अकरम उर्फ पंडित पुत्र इसरार खां निवासी पूरनपुर ने उन्हें रोक लिया और भगीरथ पुत्र नेतराम निवासी नेतापुर थाना सेहरामऊ उत्तरी ने उसकी आंखों में मिर्च झोंक कर बैग...
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