लिव इन में रहना है? क्या कहती है UCC राजस्थान की गाइडलाइन्स
जयपुर, जून 23 -- शहरों की बदलती जीवनशैली के बीच अब ऐसे रिश्तों की संख्या बढ़ रही है, जो शादी के बंधन में बंधे बिना साथ रहने का फैसला करते हैं। अब तक यह व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक स्वीकार्यता का विषय माना जाता था, लेकिन राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू होने की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप भी कानूनी दायरे में आने जा रहा है। अगर प्रस्तावित यूसीसी कानून लागू होता है तो केवल शादी ही नहीं, बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी अपने संबंध का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो सकता है। यानी अब साथ रहने का फैसला सिर्फ दो लोगों के बीच की निजी बात नहीं रहेगा, बल्कि उसकी कानूनी जानकारी भी सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होगी। यह भी पढ़ें- एक फैसले से बदल जाएंगे शादी, तलाक और विरासत के नियम? राजस्थान में UCC की तैयारीरिश्ते क...
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