बांदा, अगस्त 14 -- बांदा। विशेष न्यायाधीश डकैती गगन भारती की अदालत ने महुआ ब्लाक कार्यालय के सामने 15 वर्ष पूर्व दलित से मारपीट कर रुपये छीनने पर पूर्व प्रधान सहित तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 13-13 हजार रुपये रुपये जुर्माना किया है। साथ ही 13-13 हजार का तीनो को अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीनों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक बसंत शिवहरे व शशिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के गढ़ी चांदपुर निवासी ब्रजबिलाश भारती ने न्यायालय में 156/3 का प्रार्थनापत्र दिया था। अदालत के आदेश पर तत्कालीन ग्राम प्रधान अंबिका प्रसाद पटेरिया, बाल विकास परियोजना में कार्यरत बब्बू साहू व श्याम बाबू साहू के विरुद्ध गाली-गलौज,जान से मा...