लखनऊ, मार्च 17 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ला मार्टिनियर की जमीनों पर सड़क-फ्लाई ओवर बनाए जाने के मामले में पूर्व में दिये गए अंतरिम आदेश को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने 10 मार्च को प्रश्नगत जमीनों पर निर्माण करने से अंतरिम तौर पर रोक दिया था। दरअसल एलडीए की ओर से कहा गया था कि बिना ट्रस्टीज की अनुमति के कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। मामले की 16 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि एलडीए के एक पत्र में कहा गया है कि नौ पिलर्स का निर्माण प्रगति पर है तथा आगे का निर्माण ट्रस्टीज की अनुमति से किया जाएगा। ऐसे में न्यायालय ने अंतरिम रोक बढ़ाने से मना कर दिया। साथ ही पक्षकारों को अपनी-अपनी दलीलें और हलफनामे दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न...