प्रभात कुमार, जनवरी 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लावारिस कुत्तों के हमले से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नगर निगम और कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर जिम्मेदारी डालेंगे। अदालत ने कहा, अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह लावारिस कुत्तों से होने वाली घटनाओं के लिए राज्य सरकारों, नगर निकायों से पीड़ितों को भारी मुआवजा देने को कहेंगे, क्योंकि ये संस्थाएं पांच सालों से लावारिस कुत्तों, जानवरों से जुड़े नियम- कानूनों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। शीर्ष अदालत ने सवाल पूछते हुए कहा कि जब कुत्ते नौ साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उस संगठन को ‌जो उन...