नई दिल्ली, जनवरी 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लावारिस कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए समुचित दिशा-निर्देश जारी करने के मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को पशु आश्रय स्थलों या पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (एबीसी) खोलने की अनुमति मांगने वाले गैर-सरकारी संगठनों की अर्जियों पर जल्द से जल्द समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने एडब्ल्यूबीआई से कहा कि या तो आप संगठनों की ओर से दाखिल अर्जियों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन इसे शीघ्रता से करें। पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब कुछ संगठनों की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि 7 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की अनुमति विभिन्न सं...