लावारिस, बीमार और पागल कुत्तों को मारने का आदेश
नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में पहली बार रेबीज से पीड़ित, लाइलाज बीमार या स्पष्ट रूप से खतरनाक लावारिस और पागल कुत्तों को मारने (इच्छामृत्यु) की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने लावारिस कुत्तों से मानव जीवन को होने वाले खतरों को कम करने के लिए यह आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि लावारिस कुत्तों को मारने की अनुमति देना सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है जो वह नगर निगमों/ निकायों के अधिकारियों को जारी कर रही है। पीठ ने कहा कि नगर निगम व नगर निकाय उन क्षेत्रों में इस आदेश का का सहारा ले सकते हैं जहां लावारिस कुत्तों की आबादी खतरनाक रूप से बढ़ गई गई है और जहां बार-बार कुत्ते के काटने या आक्रामक हमलों से सार्वजनिक सुरक्षा को लगातार खतरा बना...
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