नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- रिपोर्ट- हेमलता कौशिक दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाली सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज (INA) के शहीदों के योगदान और बलिदान को बताने के लिए शहर के लाल किले पर एक समर्पित स्मारक बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मेमोरियल बनाने और उसके लिए जमीन देने का फैसला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि लाल किले पर स्मारक बनाया जाए या नहीं इसका फैसला केंद्र सरकार ले सकती है और इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। यह जनहित याचिका महान स्वतंत्रता सेनानी लालती राम ट्रस्ट ने दायर की थी। जिसमें ट्रस्ट ने मांग की थी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा...