नई दिल्ली, जनवरी 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए हमले के दोषी व लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की ओर से मौत की सजा के खिलाफ दाखिल सुधारात्मक याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। आतंकी ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसकी समीक्षा याचिका खारिज करते हुए मौत की सजा बहाल रखी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने दिल्ली सरकार को पक्ष रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को पारित फैसले में आतंकी आरिफ की समीक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आतंकवाद के ऐसे काम जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हैं, वे सबसे गंभीर परिस्थितियां हैं और किसी भी नरम करने वाले कारकों से अधिक भार...