अंबेडकर नगर, अगस्त 10 -- श्रम विभाग की ओर से कई योजना संचालित है। संचालित योजनाओं का लाभ कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है। इसमें मौत होने पर आश्रित को और दिव्यांग होने पर श्रमिक को अहेतुक राशि मिलती है। पीड़ित श्रमिक अथवा उसके आश्रित कर्मकार कल्याण बोर्ड में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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