बांदा, सितम्बर 30 -- बांदा। लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाकर एक वृद्ध की जान लेने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्पना ने मामले के दोषी जीप चालक दिनेश कुमार अरजरिया की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ग्राम न्यायालय नरैनी द्वारा दोषी को सुनाई गई डेढ़ साल के कारावास की सजा और जुर्माने के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। अदालत के आदेश के बाद दोषी को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 11 अगस्त 2006 की है। ढोलबजा (सढ़ा) निवासी शिवप्रसाद पुत्र बोधन सुबह करीब 11 बजे नरैनी से साइकिल द्वारा अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह बजरंग तिराहे के पास दादू पाण्डेय के पुरवा पहुंचे, तभी कालिंजर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कमाण्डर जीप के चालक दिनेश कुमार अरजरिया ने उन्हें गलत साइड में जाकर...