श्रावस्ती, दिसम्बर 18 -- श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2013 में बनकटवा निवासी संजय कुमार उर्फ सतई यादव पुत्र तीरथराम को लापरवाही से वाहन चलाते हुए चोट पहुंचाने के आरोप में जेल भेजा था। बाद में दोषी जमानत पर छूटा था। मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सीजेएम ने संजय कुमार को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास व प्रत्येक को 600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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