औरैया, मार्च 10 -- औरैया, संवाददाता। अजीतमल थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पहले ट्रैक्टर की टक्कर से एक सिपाही की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने आरोपी चालक को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद कुमार राजपूत ने बताया कि 10 मार्च 2015 को पुलिस चौकी अटसू के सहायक निरीक्षक साधों सिंह अपने हमराही सिपाही प्रमोद कुमार और नरेंद्र सिंह के साथ बल्लापुर गांव के पास ब्रह्मनगर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक टेंपो चालक वाहन खड़ा कर शौच के लिए चला गया।इसी बीच ट्रैक्टर-ट्रॉली में आलू लादकर तेज गति और लापरवाही से चला रहा चालक कमल सिंह निवासी विशलमऊ अजीतमल वहां पहुंचा और सड़...