रांची, जून 13 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत वर्मा की अदालत ने सड़क हादसे में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी चालक विमल कुमार रजक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और दुर्घटना करने के आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। घटना गोंदा थाना से जुड़ा था। आरोप था कि 16 फरवरी 2020 को कांके रोड स्थित फैब इंडिया के समीप एक आई-10 कार ने नेहा श्रीवास्तव को पीछे से टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने न तो पीड़िता नेहा श्रीवास्तव को गवाही के लिए पेश किया और न ही जांच अधिकारी की गवाही कराई। यह भी पढ़ें- एक भी गवाह नहीं पहुंचा, दहेज प्रताड़ना केस में पति बरी जिसका लाभ आरोपी को मिला।

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