नई दिल्ली, मई 31 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली के सैदुलाजाब क्षेत्र में शनिवार रात को एक पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत के ढहने से विभागों पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में नियम अनुसार पांच मंजिला इमारत को बनाया जाना गैर कानूनी है और यह एमसीडी के भवन उपनियमों व डीडीए के नियमों का उल्लंघन हैं। निगम के भवन उपनियमों के अनुसार दिल्ली में कोई भी प्लॉट पर 17.5 मीटर तक की ऊंचाई के तहत इमारत बनाई जा रही है। तब उसमें स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिल ही नियमों के तहत बना सकते हैं। 17.5 मीटर तक की ऊंचाई के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा, 15 मीटर तक की ऊंचाई पर बिना स्टिल्ट पार्किंग के तीन मंजिल ही इमारत का निर्माण कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री ने किया घटनास्थल का निरीक्...