भदोही, फरवरी 25 -- भदोही, संवाददाता। जीटी रोड जीप चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी अभियुक्त को कुल छह माह साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि तीन मई 2001 को करीब आठ बजे सुबह गोपीगंज थाना क्षेत्र के जीटी रोड वादी मुकदमा प्रयागराज निवासी अपने पिता, चाचा, चाची आदि सहित परिवार के सदस्यों के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन को जा रहे थे। इस दौरान जब दर्शन करके जीटी रोड से जीप संख्या यूपी 66-0166 द्वारा मंदिर से लौट रहे थे, तब जीप चालक तेजी से और लापरवाहीपूर्वक जीप चला रहा था। वादी मुकदमा ने चालक से सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने का अनुरोध किया, तो चालक ने उन्हें चुप रहने को कहा और बताया कि गाड़ी चलाना उसका काम है और इसके बाद...