रांची, जनवरी 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। गुमला की छह वर्षीय लापता बच्ची का सुराग नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने गुमला के एसपी को बुधवार को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। बच्ची की मां चंद्रमुनि की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने गुमला एसपी को यह बताने को कहा है कि सितंबर 2018 से लापता बच्ची अब तक बरामद क्यों नहीं की गयी। मामले में अनुसंधान की क्या स्थिति है और बच्ची कब तक बरामद कर ली जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्ची को खोजने का प्रयास जारी है। इसके लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। बच्ची को खोजने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है।
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