बुलंदशहर, फरवरी 17 -- न्यायालय एसीजे/एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन डबास ने वर्ष 2022 में स्याना क्षेत्र के व्यक्ति से जमीन का बैनामा कराने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपये ठगने वाले अभियुक्त को छह साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को अभियोजक पूजा भारती और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में स्याना के गांव हाजीपुर के अजब सिंह से हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के गांव चांदनेर निवासी अशोक पुत्र रघुवीर से आठ बीघा जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 4.50 लाख रुपये ले लिए। आरोपी द्वारा न तो जमीन का बैनामा कराया गया और न ही रुपये वापस किए गए। 22 जून 2022 को स्याना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और 19 जुलाई 2022 को जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।...