फरीदाबाद, मई 12 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। गृह मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अब नए दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार के उपयोग की पूरी जानकारी 30 दिन के भीतर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना अनिवार्य होगा। एडवाइजरी के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार का उपयोग करता है तो उसे हथियार इस्तेमाल की तारीख, स्थान, उद्देश्य और चलाई गईं गोलियों की संख्या का पूरा रिकॉर्ड जमा करना होगा। इसके अलावा उपयोग के बाद खाली खोल संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना भी जरूरी होगा। यदि किसी कारणवश खाली खोल उपलब्ध नहीं हैं तो उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप से बताना होगा। फरीदाबाद सरकार द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य लाइसेंसी हथियारों के उपयोग पर पारदर्शिता बनाए रखना और कानून ...