बरेली, मार्च 26 -- विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को बहलाकर ले जाकर गैंगरेप कर धर्मपरिवर्तन का दबाब बनाने के मामले में आरोपी रेहान की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना क्योलड़िया में नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी डिग्री कालेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। बेटी को रेहान 5 जनवरी 2026 को बहलाकर ले गया। बरामद छात्रा ने कमलबंद बयान में कहा कि रेहान उसके भाई रिजवान और बब्बू नशा सुंघाकर कार में डालकर उसे ले गये। तीनो भाईयो ने उसके साथ गलत काम किया। रेहान ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर धर्मपरिवर्तन कर शादी करने का दबाब बनाया।
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