नई दिल्ली, मार्च 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वैलेंटाइन डे पर किसी लड़की का किसी लड़के से दोस्ताना होना, उसके साथ जबर्दस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं है। जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने कहा कि नाबालिग लड़की की सहमति से भी उसके सिर पर सिंदूर लगाना सही नहीं ठहराया जा सकता, भले ही कानून में इसे कोई अपराध न माना गया हो। बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ताना है और उस दिन वैलेंटाइन डे है, इसका मतलब यह नहीं है कि लड़के को उसके साथ जबर्दस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस मिल गया।'बहाने से मिलने बुलाकर मांग में भरा सिंदूर' अभियोजन पक्ष के अनुसार, एफआईआर 17 साल की एक पीड़ित लड़की के ब...
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