हाजीपुर, जुलाई 16 -- वैशााली जिले के कटहारा ओपी में लगभग ढाई साल पूर्व दहेज में लग्जरी गाड़ी के लिए नवविवाहिता की हत्या मामले में अदालत ने गुरुवार को पति को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश 12 सत्यनारायण लाल सहानजी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मृतिका के पति रोहित कुमार को को दोषी पाया है। यह जानकारी जिला लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने दी।

शादी और मांग उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने के आकांक्षा कुमारी की शादी वैशाली जिले के कटहरा ओपी सेहान गांव के रोहित के साथ 16-6-23 को हुई थी। शादी के बाद पहली बार दुल्हन आंकाक्षा कुमारी के ससुराल जाने के समय ही पति ने सास-ससुर द्वारा दहेज में चार चक्का गाड़ी की मांग की जाने लगी थी। गाड़ी नहीं देने पर आकांक्षा कुमारी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

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