लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील नहीं
नई दिल्ली, अगस्त 6 -- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने जमानत की शर्तों में ढील की मांग बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव जाने के लिए मांगी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने आरोपी की अर्जी खो खारिज किया। इससे पहले आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल जमानत की शर्तों के तहत लगाए गए पाबंदियों के कारण अपनी बेटियों के जन्मदिन समारोह सहित पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा चरण में जमानत की शर्तों में ढील देने पर विचार करने का कोई आधार नही...
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